विशेष लोक अदालत में 327 मामलों का निस्तारण, यूनियन बैंक के 298 मामलों में 48 लाख रुपये का हुआ समझौता

दीपक श्रीवास्तव 
विशेष लोक अदालत में 327 मामलों का निस्तारण, यूनियन बैंक के 298 मामलों में 48 लाख रुपये का हुआ समझौता

जौनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर में एनआई एक्ट, 1881 की धारा-138 एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशील कुमार शशि ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
यह विशेष लोक अदालत जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत रणजीत कुमार और प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज (सीडी) विवेक कुमार सिंह की देखरेख में आयोजित हुई। इस अवसर पर सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा सिविल एवं फौजदारी न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।
विशेष लोक अदालत में एनआई एक्ट की धारा-138 से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में लंबित 268 मामलों को सूचीबद्ध किया गया, जिनमें से 29 मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया।
वहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऋण वसूली से जुड़े 298 मामलों का भी सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। इन मामलों में पक्षकारों के बीच 48 लाख रुपये का समझौता कराया गया, जिससे बैंक और ऋणधारकों दोनों को राहत मिली।
जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार शशि ने अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण कराने पर जोर देते हुए कहा कि लोक अदालतें सुलभ, त्वरित एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं पक्षकारों से भविष्य में भी लोक अदालतों का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की।

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