नदी में डूबी कब्र खोद के मौत के ग्यारहवें दिन पीएम कराने के लिए निकाला गया बालक का शव

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नदी में डूबी कब्र खोद  के  मौत के ग्यारहवें दिन पीएम कराने के लिए निकाला गया बालक का शव


जौनपुर खुटहन थाना अंतर्गत  
पिलकिछा घाट पर दस दिनों पूर्व मिट्टी के नीचे दफन किया गया बालक का शव मंगलवार को गोताखोरों की मदद से पुलिस ने बाहर निकाल पीएम हेतु भेज दिया। शव‌ दफन करते समय गोमती नदी का तट सूखा था। अब पानी में बढ़ाव के चलते उसके ऊपर लगभग दस फिट तक पानी लग गया था। नदी में नाव ले जाकर रस्सी से बांध गोताखोरों ने दो घंटे तक प्रयास किया। तब जाकर शव बाहर निकाला जा सका। मृत बालक के पिता ने जिलाधिकारी से शिकायत किया था कि एक नीम हकीम चिकित्सक के द्वारा इलाज के नाम पर बेटे को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया था। जिससे उसकी जान चली गई।

रानीपुर गांव निवासी रोहित विश्वकर्मा ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके आठ वर्षीय पुत्र शिवांश के पैर में फोड़ा फुंसी हो गया था।जिसका इलाज कराने वह बीते 19 अगस्त को मोबारकपुर बाजार स्थित एक बगैर नाम के संचालित अस्पताल पर गया था। यहां नीम हकीम पिंटू यादव के द्वारा बालक को इंजेक्शन दिया गया। उसके तुरंत बाद शिवांश को उल्टी हुई, फिर वह बेहोश हो गया। जिला चिकित्सालय ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। पीड़ित पिता का कहना था कि बेटे की मौत के सदमे से वह मानसिक संतुलन खो चुका था। लोगों के बहकावे में आकर शव को पिलकिछा घाट पर दफना दिया था। घटना के तीसरे दिन पिता ने थाने में नीम हकीम के खिलाफ तहरीर दिया था। पुलिस ने पिंटू यादव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया। आरोपित की गिरफ्तारी और शव‌ का पीएम कराए जाने हेतु पिता रोहित ने डीएम से गुहार लगाई थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए शव‌ को मंगलवार को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।इस मामले में क्षेत्राधिकारी शाहगंज सुभम तोंदी ने बताया पिता की तहरीर पर बच्चे का शव निकला गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने बाद आगे कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर नायब तहसीलदार संदीप गुप्ता, लेखपाल दूधनाथ के अलावा सुरक्षा हेतु सरपतहा, बदलापुर और खेतासराय थाने से भी पुलिस बल बुलवाया गया था।
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सूचना आयोग ने प्रधानाचार्य पर लगाया पच्चीस हजार रुपए का अर्थदंड

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सूचना आयोग ने प्रधानाचार्य पर लगाया पच्चीस हजार रुपए का अर्थदंड

जौनपुर मुंगराबादशाहपुर नगर में स्थित हिंदू इंटर कालेज के प्रधानाचार्य पर सूचना आयोग ने आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना न देने पर पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना आरोपित किया है। बताते चले कि संस्थापक पौत्र व आजीवन सदस्य हिंदू हाई स्कूल सोसायटी बृजेश कुमार गुप्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उक्त कालेज के प्रबंध समिति के चुनाव से संबंधित सूचना मांगी थी।समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।तब सूचना उपलब्ध कराने हेतु द्वितीय अपील 9-7-2021को राज्य सूचना आयोग लखनऊ में किया गया था। सूचना देने की गंभीरता न लेने, सूचना को छिपाने, समय सीमा के अंतर्गत सूचना न देने और निर्धारित सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी द्धारा आयोग के सम्मुख उपस्थित न होने पर राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती द्धारा पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना प्रधानाचार्य के ऊपर लगाया है।आयोग ने अर्थदंड की वसूली करने हेतु प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ, जिलाधिकारी व मुख्य कोषाधिकारी जौनपुर को आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है। 
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