दीपक श्रीवास्तव
हत्यारोपी सांसद प्रतिनिधि समेत चार भाइयों को आजीवन कारावास
22 वर्ष पूर्व भूमि विवाद में गोली मारकर की गई थी हत्या, 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
जौनपुर, 25 अगस्त। यूपी के जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव की अदालत ने बुधवार केो लाइन बाजार थाना क्षेत्र में 22 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में चार सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव के अनुसार लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मियांपुर मोहल्ला निवासी पवन मौर्य ने 16 अगस्त 2004 को मुकदमा दर्ज कराया था कि कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता रहे रामसेवक मौर्य से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवादित भूमि का कमिश्नर द्वारा मौका-मुआयना किया जाना था।
घटना के दिन सुबह करीब 8:30 बजे रामसेवक मौर्य अपने चारों पुत्रों अश्विनी कुमार मौर्य, आशीष मौर्य, मनोज कुमार मौर्य और पवन मौर्य तथा पड़ोसी राजेश उर्फ छोटू के साथ विवादित भूमि पर बांस-बल्ली गाड़कर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। वादी के विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। इसी दौरान गोली चलने से आशीष मौर्य की मौत हो गई।
पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान रामसेवक मौर्य के घर से घटना में प्रयुक्त बंदूक बरामद की थी। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के बाद अदालत ने जौनपुर के सदर से सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि मनोज मौर्य, अधिवक्ता अश्विनी मौर्य तथा उनके भाइयों आशीष मौर्य और पवन मौर्य को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।