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हत्यारोपी सांसद प्रतिनिधि समेत चार भाइयों को आजीवन कारावास

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दीपक श्रीवास्तव 
हत्यारोपी सांसद प्रतिनिधि समेत चार भाइयों को आजीवन कारावास
22 वर्ष पूर्व भूमि विवाद में गोली मारकर की गई थी हत्या, 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

जौनपुर, 25 अगस्त। यूपी  के जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव की अदालत ने बुधवार केो लाइन बाजार थाना क्षेत्र में 22 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में चार सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव के अनुसार लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मियांपुर मोहल्ला निवासी पवन मौर्य ने 16 अगस्त 2004 को मुकदमा दर्ज कराया था कि कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता रहे रामसेवक मौर्य से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवादित भूमि का कमिश्नर द्वारा मौका-मुआयना किया जाना था।
घटना के दिन सुबह करीब 8:30 बजे रामसेवक मौर्य अपने चारों पुत्रों अश्विनी कुमार मौर्य, आशीष मौर्य, मनोज कुमार मौर्य और पवन मौर्य तथा पड़ोसी राजेश उर्फ छोटू के साथ विवादित भूमि पर बांस-बल्ली गाड़कर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। वादी के विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। इसी दौरान गोली चलने से आशीष मौर्य की मौत हो गई।
पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान रामसेवक मौर्य के घर से घटना में प्रयुक्त बंदूक बरामद की थी। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के बाद अदालत ने जौनपुर के सदर से सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि मनोज मौर्य, अधिवक्ता अश्विनी मौर्य तथा उनके भाइयों आशीष मौर्य और पवन मौर्य को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


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जलालपुर पुलिस ने लूट गिरोह का किया पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार,तीन लाख रुपए बरामद

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दीपक श्रीवास्तव 
जलालपुर पुलिस ने लूट गिरोह का किया पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार,तीन लाख रुपए बरामद
सोशल मीडिया के जरिए सस्ते सोने का झांसा देकर करते थे लूट, तीन लाख रुपये बरामद; लूट के पैसे से खरीदी थी फार्च्यूनर


जौनपुर, 26 अगस्त। यूपी  के जौनपुर में जलालपुर थाना अंतर्गत  पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सस्ते दाम पर सोना उपलब्ध कराने का झांसा देकर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इजरी मोड़ के पास से गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के तीन लाख रुपये और घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किया है। आरोपितों ने करीब एक माह पहले लूट के रुपये से फार्च्यूनर गाड़ी खरीदी थी। बुधवार को मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि शकरमंडी निवासी आकाश सेठ ने जलालपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट कर तीन लाख रुपये लूट लिए और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अजय सिंह उर्फ पिंटू समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कस्टम से चोरी का सोना सस्ते दाम पर बेचने का लालच देते थे। सौदा तय होने के बाद जब संबंधित व्यक्ति पैसे लेकर उनके बताए स्थान पर पहुंचता था तो आरोपित पुलिस का डर दिखाकर उससे रुपये छीन लेते थे और मारपीट कर भगा देते थे।
पुलिस के अनुसार गिरोह का मुख्य सदस्य अजय सिंह उर्फ पिंटू निवासी इजरी, थाना जलालपुर है। उसके खिलाफ जौनपुर और वाराणसी समेत कुल 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में उसने पहले भी इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देने और जेल जाने की बात स्वीकार की है। पुलिस का कहना है कि आरोपित ने इसी आपराधिक गतिविधि से संपत्ति अर्जित की है।
पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से तीन लाख रुपये और घटना में प्रयुक्त फार्च्यूनर वाहन बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक वाहन करीब एक माह पहले लूट के रुपये से खरीदा गया था। अन्य आरोपितों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े लोगों और पूर्व की घटनाओं के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।



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हत्यारोपी सांसद प्रतिनिधि समेत चार भाइयों को आजीवन कारावास

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दीपक श्रीवास्तव 
हत्यारोपी सांसद प्रतिनिधि समेत चार भाइयों को आजीवन कारावास
22 वर्ष पूर्व भूमि विवाद में गोली मारकर की गई थी हत्या, 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

जौनपुर, 25 अगस्त। यूपी  के जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव की अदालत ने बुधवार केो लाइन बाजार थाना क्षेत्र में 22 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में चार सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव के अनुसार लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मियांपुर मोहल्ला निवासी पवन मौर्य ने 16 अगस्त 2004 को मुकदमा दर्ज कराया था कि कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता रहे रामसेवक मौर्य से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवादित भूमि का कमिश्नर द्वारा मौका-मुआयना किया जाना था।
घटना के दिन सुबह करीब 8:30 बजे रामसेवक मौर्य अपने चारों पुत्रों अश्विनी कुमार मौर्य, आशीष मौर्य, मनोज कुमार मौर्य और पवन मौर्य तथा पड़ोसी राजेश उर्फ छोटू के साथ विवादित भूमि पर बांस-बल्ली गाड़कर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। वादी के विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। इसी दौरान गोली चलने से आशीष मौर्य की मौत हो गई।
पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान रामसेवक मौर्य के घर से घटना में प्रयुक्त बंदूक बरामद की थी। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के बाद अदालत ने जौनपुर के सदर से सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि मनोज मौर्य, अधिवक्ता अश्विनी मौर्य तथा उनके भाइयों आशीष मौर्य और पवन मौर्य को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


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अवयस्क से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद 33000 लगा जुर्माना

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दीपक श्रीवास्तव 
अवयस्क से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद 33000 लगा जुर्माना 
जौनपुर, यूपी के जौनपुर में दीवानी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को  गुरुवार को 20 वर्ष के सश्रम करावास व 33000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। 
अभियोजन कथानक के अनुसार सुजानगंज थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 26 अप्रैल 2021 को शाम 7:00 बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री को उसका पड़ोसी शिवकुमार बहला फुसलाकर भगा ले गया। काफी खोजबीन की गई किंतु उसका पता नहीं चला। पुलिस का दबाव बनने पर एक महीने 10 दिन बाद आरोपी उसकी पुत्री को लेकर वापस आया। पीड़िता ने न्यायालय में बयान दिया कि उसके गांव का शिवकुमार अपने मित्र गोरखू व अभिषेक के सहयोग से उसे ट्रेन में बैठा कर दिल्ली ले गया। उसे एक कमरे में बंद कर मारपीट कर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता था। 
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।इस मामले में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल ने बाताये मेंरे द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने अवयस्क से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक शिवकुमार को दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम करावास व 33000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।

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तीन लाख की लूट में कार्रवाई न करने पर दारोगा समेत पांच पुलिसकर्मी निलंबित

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दीपक श्रीवास्तव 
तीन लाख की लूट में कार्रवाई न करने पर दारोगा समेत पांच पुलिसकर्मी निलंबित
डीआईजी के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुआ मुकदमा, तीन आरोपी गिरफ्तार; लूट की रकम और कार बरामद

जौनपुर, 26 अगस्त। सस्ते दाम पर सोना दिलाने का झांसा देकर व्यापारी को बुलाकर तीन लाख रुपये लूटने के मामले में जलालपुर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। घटना की सूचना मिलने के बावजूद समय से मुकदमा दर्ज नहीं करने और आरोपितों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने पर बुधवार को  हल्का प्रभारी उप निरीक्षक समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। डीआईजी वाराणसी परिक्षेत्र के निर्देश पर हुई जांच में पुलिस की लापरवाही सामने आने के बाद यह कार्रवाई हुई।
सोशल मीडिया सेल वाराणसी रेंज के अनुसार, 25 अगस्त की शाम करीब 7:35 बजे शकरमंडी निवासी आकाश सेठ ने डीआईजी वाराणसी परिक्षेत्र के सीयूजी नंबर पर फोन कर शिकायत की। बताया कि एक अज्ञात नंबर से उसे डिस्काउंट रेट पर सोना दिलाने का झांसा दिया गया था। वह अपने मित्र सौरभ प्रताप के साथ तीन लाख रुपये लेकर जलालपुर के इजरी गांव पहुंचा।
आरोप है कि वहां अजय सिंह , शुभम सिंह, इंद्रजीत सरोज और विशाल सिंह ने मारपीट कर तीन लाख रुपये लूट लिए और जान से मारने की धमकी दी।
डीआईजी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कराई। शिकायत सही पाए जाने के बाद 26 अगस्त को जलालपुर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 383/2026 दर्ज किया गया। मामले में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस ने अजय सिंह उर्फ पिंटू, शुभम सिंह और इंद्रजीत सरोज को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से लूटी गई तीन लाख रुपये की नकदी और कार UP65CF1241 बरामद हुई। चौथे आरोपी विशाल सिंह की तलाश जारी है।
लापरवाही के आरोप में उपनिरीक्षक राम भुवन यादव, रिक्रूट कांस्टेबल राज सिंह, रिक्रूट कांस्टेबल शिवा सिंह, हेड मुहर्रिर संतोष मिश्रा और कंप्यूटर ऑपरेटर महेंद्र को निलंबित किया गया है। डीआईजी ने कहा कि अपराध के मामलों में कार्रवाई में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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11 सितंबर को होगा दीवानी अधिवक्ता संघ का चुनाव, 12 को मतगणना

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दीपक श्रीवास्तव/हिमांशु श्रीवास्तव 
11 सितंबर को होगा दीवानी अधिवक्ता संघ का चुनाव, 12 को मतगणना
15 पदों के लिए 76 अधिवक्ताओं ने दाखिल किया नामांकन
जौनपुर, जौनपुर दीवानी अधिवक्ता संघ चुनाव-2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। अध्यक्ष, मंत्री समेत 15 पदों के लिए कुल 76 अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किया है। चुनाव अधिकारी राजीव कुमार गुप्त और गौरी शंकर मिश्र ने बताया कि 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा, जबकि 12 सितंबर को मतगणना होगी।
चुनाव अधिकारी के अनुसार नामांकन के पहले दिन 57 अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किया था। दूसरे दिन 19 अधिवक्ताओं ने नामांकन किया। इस तरह दो दिनों में कुल 76 अधिवक्ताओं ने विभिन्न पदों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है।
उन्होंने बताया कि मतदान 11 सितंबर को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक होगा। मतदान के बीच एक घंटे का मध्यावकाश रहेगा। मतदान में भाग लेने वाले अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता संघ का पहचान पत्र तथा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा जारी सीओपी पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।
मतगणना 12 सितंबर को सुबह नौ बजे से शुरू होगी और परिणाम घोषित होने तक जारी रहेगी। मतगणना के दौरान भी एक घंटे का मध्यावकाश निर्धारित किया गया है।
चुनाव अधिकारी ने सभी प्रत्याशियों, उनके समर्थकों और मतदाताओं से चुनाव प्रक्रिया के दौरान अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदान और मतगणना के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान, हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

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जौनपुर में हर्षोल्लास से मनाया गया ईद मिलादुन्नबी, निकला ऐतिहासिक जुलूस

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दीपक श्रीवास्तव 
जौनपुर में हर्षोल्लास से मनाया गया ईद मिलादुन्नबी, निकला ऐतिहासिक जुलूस
जौनपुर, 26 अगस्त । यूपी के जौनपुर में शिराज-ए-हिंद जौनपुर में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बुधवार को पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ आयोजन हुए। मरकजी सीरत कमेटी के तत्वावधान में शहर में भव्य सजावट की गई और विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
बारावफात के अवसर पर शहर की प्रमुख मस्जिदों, बाजारों और मार्गों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। अटाला मस्जिद की विशेष सजावट लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। मस्जिद के आसपास मेले जैसा माहौल रहा, जहां विभिन्न प्रकार की दुकानें लगीं। महिलाओं और बच्चों ने भी खरीदारी की।
विशाल जुलूस में विभिन्न नातिया अंजुमनों ने नातिया कलाम पेश किए। वहीं, अखाड़ों में शामिल युवाओं ने पारंपरिक कला और करतब का प्रदर्शन किया। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ अटाला मस्जिद पहुंचा। विभिन्न स्थानों पर संस्थाओं की ओर से जुलूस में शामिल लोगों के लिए पानी, नाश्ते और भोजन की व्यवस्था की गई। आयोजकों के अनुसार जौनपुर शहर में जश्ने यौमुन्न नबी का यह ऐतिहासिक जुलूस पिछले 126 वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। अलग-अलग मंचों से अंजुमनों और अखाड़ों को सम्मानित कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया गया। देर रात तक शहर में उत्सव का माहौल बना रहा।
जौनपुर की गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की परंपरा भी आयोजन में दिखाई दी। विभिन्न समुदायों के लोगों ने कार्यक्रम में सहभागिता कर सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। सुबह तक चले कार्यक्रम का समापन अटाला मस्जिद के पास आयोजित जलसे के साथ हुआ।
ईद मिलादुन्नबी मुस्लिम समुदाय द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस की स्मृति में मनाया जाने वाला प्रमुख अवसर है। इस दौरान उनके जीवन, शिक्षाओं और मानवता तथा भाईचारे के संदेश को याद किया जाता है।
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