कोडीन कफ सिरप तस्करी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

दीपक श्रीवास्तव/इंद्र जीत सिंह मौर्य कोडीन कफ सिरप तस्करी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
जौनपुर, 13 मार्च । नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े बहुचर्चित मामले में जौनपुर की अदालत ने आरोपी सौरभ गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो शारिक सिद्दीकी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी को अग्रिम राहत देना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि आरोपी को पहले भी इसी प्रकरण में उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत नहीं मिली थी। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज कोडीन कफ सिरप की तस्करी मामले में आरोपी सौरभ गुप्ता पुत्र शंकर लाल गुप्ता, निवासी बालवरगंज थाना सुजानगंज जौनपुर के खिलाफ  बीएनएस की धाराओं 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(ग), 27(क) और 29 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
 करोड़ों रुपये के कोडीन कफ सिरप तस्करी रैकेट की जांच जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय और एसआईटी टीम द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान 12 नवंबर 2025 को अधिकारियों ने मेसर्स गुप्ता ट्रेडिंग मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, लेकिन मौके पर दुकान बंद मिली। संबंधित मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर आरोपी के पिता शंकर लाल गुप्ता ने बताया कि प्रतिष्ठान फिलहाल बंद कर दिया गया है।
जिला औषधि निरीक्षक रजत पांडेय की विस्तृत जांच और उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी लंबे समय से लाइसेंस के दुरुपयोग के जरिए अवैध गतिविधियों में शामिल रहा है। अदालत ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी समाज के लिए गंभीर खतरा है और ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत देने से जांच प्रक्रिया तथा गवाहों के साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं।
हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आरोपी नियमित जमानत के लिए आवेदन देने के लिए स्वतंत्र है।

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