दीपक श्रीवास्तव
बोर्ड परीक्षाओं और त्योहारों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू : जिला मजिस्ट्रेट
जौनपुर। आगामी बोर्ड परीक्षाओं और त्योहारों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
शासन के निर्देशानुसार, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परीक्षा केंद्रों और संकलन केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 63 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 144) लागू करने की अपेक्षा की गई थी।
इसके अतिरिक्त, मार्च और अप्रैल 2026 में कई महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाएंगे। इनमें 2 मार्च को होलिका दहन, 3/4 मार्च को होली, 13 मार्च को जमात-उल-विदा (अलविदा), 19 मार्च को महावीर जयंती, 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 4 अप्रैल को ईस्टर सैटरडे, 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषादराज जयंती, 6 अप्रैल को ईस्टर मंडे, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती, 17 अप्रैल को चंद्रशेखर आजाद जयंती और 19 अप्रैल को महर्षि परशुराम जयंती शामिल हैं।
इन परीक्षाओं और पर्वों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। साथ ही, असामाजिक और अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना भी महत्वपूर्ण है।
जिला मजिस्ट्रेट ने इन सभी तथ्यों से संतुष्ट होने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निषेधाज्ञा पारित की है।
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