कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या मामले में पांच अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सजा एवं 3 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई

दीपक श्रीवास्तव 
कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या मामले में पांच अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सजा एवं 3 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई

जौनपुर, 09 फरवरी । यूपी के जौनपुर स्थित अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना/स्पेशल पाक्सो न्यायालय, द्वितीय,  जौनपुर ने थाना सरपतहां क्षेत्र के एक गैर इरादतन हत्या के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।
न्यायालय ने मु0अ0सं0 169/23, धारा 147, 323, 149 एवं 304(2) भारतीय दंड संहिता के तहत अभियुक्त राजेश शुक्ला, संदीप शुक्ला, संजीत शुक्ला, माधुरी शुक्ला तथा डिम्पल शुक्ला, सभी निवासी नेवादा, थाना सरपतहां, जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध किया।
कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तों को 20 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया।

कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

मुख्यपृष्ठ