दीपक श्रीवास्तव
विजय मिश्रा पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र में100.25 करोड़ रुपये की दाल मिल कुर्क
गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई
2022 से अब तक 241 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त; पुलिस ने बताया अपराध की कमाई से बनाई गई थी मिल
भदोही। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र में स्थित उनकी करीब 100.25 करोड़ रुपये मूल्य की लल्ली एग्रो इंडस्ट्रीज (दाल मिल) को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया है। पुलिस का दावा है कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित अवैध धन से बनाई गई थी।
भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के उमरगा थाना क्षेत्र स्थित जकेकुर गांव में संचालित दाल मिल को कुर्क किया गया। पुलिस के अनुसार इसकी अनुमानित बाजार कीमत 100 करोड़ 25 लाख रुपये है।
पुलिस के मुताबिक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा, पुत्र विष्णु मिश्रा और गिरोह के अन्य सदस्यों ने अवैध कमाई से कई संपत्तियां अर्जित की थीं। वर्ष 2022 से 2025 के बीच गैंगस्टर एक्ट के तहत इस गिरोह की 241 करोड़ 29 लाख रुपये से अधिक की संपत्तियां पहले ही कुर्क की जा चुकी हैं।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार विजय मिश्रा के खिलाफ 87 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 7 मामलों में न्यायालय उन्हें दोषी ठहरा चुका है। पुलिस का आरोप है कि गिरोह आर्थिक लाभ के लिए संगठित अपराधों में सक्रिय रहा है और परिवार के अन्य सदस्यों की भी विभिन्न मामलों में भूमिका सामने आई है।
भदोही पुलिस ने बताया कि वर्ष 2026 में विजय मिश्रा गिरोह के खिलाफ यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले न्यायालय ने विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और पुत्र को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा पुत्रवधू को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही सभी पर कुल 5.26 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया था।
पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध, माफिया और गैंगस्टरों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों पर इसी प्रकार कठोर कार्रवाई की जाती रहेगी।
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