सूचना आयोग ने प्रधानाचार्य पर लगाया पच्चीस हजार रुपए का अर्थदंड

सूचना आयोग ने प्रधानाचार्य पर लगाया पच्चीस हजार रुपए का अर्थदंड

जौनपुर मुंगराबादशाहपुर नगर में स्थित हिंदू इंटर कालेज के प्रधानाचार्य पर सूचना आयोग ने आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना न देने पर पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना आरोपित किया है। बताते चले कि संस्थापक पौत्र व आजीवन सदस्य हिंदू हाई स्कूल सोसायटी बृजेश कुमार गुप्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उक्त कालेज के प्रबंध समिति के चुनाव से संबंधित सूचना मांगी थी।समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।तब सूचना उपलब्ध कराने हेतु द्वितीय अपील 9-7-2021को राज्य सूचना आयोग लखनऊ में किया गया था। सूचना देने की गंभीरता न लेने, सूचना को छिपाने, समय सीमा के अंतर्गत सूचना न देने और निर्धारित सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी द्धारा आयोग के सम्मुख उपस्थित न होने पर राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती द्धारा पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना प्रधानाचार्य के ऊपर लगाया है।आयोग ने अर्थदंड की वसूली करने हेतु प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ, जिलाधिकारी व मुख्य कोषाधिकारी जौनपुर को आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है। 

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